नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 के लिए मानक संचालन यानि कि एसओपी जारी कर दी है। ऐसे में 8 जून से जिन जगहों पर ढील दी जा रही है वहां ये नियम अनिवार्य रूप से मानने होंगे। बता दें कि 8 तारीख को सभी धार्मिक स्थल भीखुलेंगे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नियमों के तौर पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंडसैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।