राजभवन द्वारा सेवा प्रभार की राशि 01 करोड़ 13 लाख रुपये का भुगतान नगर निगम को किया गया


भोपाल । राजधानी भोपाल स्थित राजभवन पर निगम द्वारा आरोपित सेवा प्रभार की राशि 01 करोड़ 13 लाख रुपये का भुगतान राजभवन मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगर निगम भोपाल को कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय संस्थाओं के भवनों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 (क) (2) (1) अंतर्गत जिन्हें सम्पत्तिकर से छूट प्राप्त है उन सम्पत्तियों पर निम्नानुसार सेवा प्रभार की दरें प्रभावशील हैं। उक्त सेवा प्रभार की दरों के अनुसार संपत्तिकर में छूट प्रदान कर निगम द्वारा आरोपित किये गये सेवा प्रभार की बकाया राशि का भुगतान राजभवन मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगर निगम भोपाल को कर दिया गया है। नगर निगम भोपाल द्वारा शासकीय संस्थाओं के भवनों पर संपत्तिकर की गणना का निगम द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं की स्थिति अनुसार सेवा प्रभार निम्नानुसार आरोपित किया जाता है। ऐसे भवन जहां नगर निगम द्वारा संपूर्ण सेवाएं (जैसे पेयजल, साफ-सफाई, सार्वजनिक प्रकाश, एप्रोच रोड, अग्निशमन, जल निकास, जल-मल निकास आदि उपलब्ध कराई जा रही है) वहां संबंधित सम्पत्ति में सम्पत्तिकर की गणना का 75 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में लिया जाता है। ऐसी सम्पत्ति जहां नगर निगम द्वारा आंशिक रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही है जैसे उन स्थानों पर स्थित सम्पत्तियां निगम को हस्तांतरित नहीं है। वहां संबंधित सम्पत्ति में संपत्तिकर की गणना का 50 प्रतिशन सेवा प्रभार के रूप में लिया जाता है। ऐसे क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियां जो निगम की सेवाओं सीधी जुड़ी हुई नहीं है। उन संबंधित सम्पत्ति में सम्पत्तिकर की गणना का 37 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में लिया जाता है।