भोपाल,संवाददाता। कलेक्टर तरुण पिथोड़े के निर्देशन पर जिले में गेहूं के सरंक्षण के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निरंतर अपने क्षेत्र में स्थित सोसायटीयों और गेहूं उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण की कार्रवाई कर खुले में रखे हुए गेहूं को पूरी तरह सुरक्षित रखने में समुचित कार्यवाही में उपस्थित रहते हुए गेहूं को संरक्षित रखने का कार्य करे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी सोसाइटियों और गेहूं खरीदी केंद्र पर खुले में रखे हुए गेहूं को त्रिपाल, पॉलिथीन और बड़े टेंटों में सुरक्षित रखा जाए जिससे गेहूं को भीगने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर वर्षा के जल के निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था के साथ अस्थाई नालियां भी बनाईजाए जिससे आसपास पानी निकासी हो सके। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और कृषि अधिकारियों को निर्देशित कियाकि इन सभी क्षेत्रों में निरंतर मॉनिटरिंग के साथ-साथ निरीक्षण की कार्यवाही में गति लाएं और गेहूं के संरक्षण के लिए बेहतर उपाय किए जाएं।
सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
भोपाल।कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने महामारी एक्ट के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाईन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला दंडाधिकारी पिथोड़े ने बिना मास्क या चेहरे को कवर किये हुए बाहर निकलने पर 100 का जुर्माना सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 500 का जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 का जुर्माना करने के आदेश जारी कर दिये है, इस आदेश के पालन और फाइन करने के लिए सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट,नगर निगम के सहायक कमिश्नर और थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।।