एनएचएम में नियम विरुदध की गई भर्तियों पर रोक, मप्र में तीन तरह के 40 पदों पर की गई थी भर्तियां

भोपाल । नियमों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मप्र में विभिन्न पदों पर की गई भर्तियों में ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई। एनएचएम मध्यप्रदेश में तीन तरह के 40 पदों पर भर्तियां की गई थी। बताया जा रहा है कि चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग के लिए भोपाल पहुंच भी गए हैं। सूत्रों की माने तो बिना आरक्षण रोस्टर के जयपुर के संस्थान से कैंपस से भर्तियां की गई थी। इस पर मप्र के उम्मीदवारों ने कड़ी आपत्ति की थी। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाने की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद एनएचएम मप्र के मिशन डायरेक्टर डॉ.जे विजय कुमार ने ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। जनवरी में इन उम्मीदवारों का चयन जयपुर के भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान से किया गया था। इसमें मप्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी नहीं दी गई। बता दें कि एनएचएम में बाकी विभागों में संविदा पदों पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाता है। आरक्षण रोस्टर व प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा का नियम भी संविदा भर्ती में उसी तरह से लागू होता है। पहली बार एनएचएम ने इन नियमों का पालन किए बिना उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। कालिटी कंसल्टेंट के 23, सहायक अस्पताल प्रबंधक के 11 और कम्युनिटी मोबलाइजर के 6 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया था। चयन परीक्षा में संस्थान से इसी साल हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजी करने वाले छात्रों को बैठने की अनुमति थी। एनएचएम के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के सभी 51 जिलों कालिटी कंसल्टेंट व बड़े अस्पतालों में सहायक अस्पताल प्रबंधक नियुक्त किए जाने हैं।