नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनियों से एजीआर वसूली के मामले में टेली कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा ऐक्शन न लेने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस मामले में कोर्ट ने डेस्क ऑफीसर्स को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस मामले में अवमानना का मामला बनता है। टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ ऐक्शन न लेने पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवेदन खारिज कर दिए हैं। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों द्वारा पैसे की वसूली न किए जाने की वजह से सप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने याचिकाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं। ये सब बकवास है। क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है जिसने हमारे आदेश पर रोक लगा दी। अभी तक एक पाई भी जमा नहीं की गई है। हम सरकार के डेस्क अफसर और टेलीकॉम कंपनियों पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें क्या देश में कोई कानन बचा है क्या ये मनी पॉवर नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई। हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया। साथ ही जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कैसे जारी किया कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सभी कंपनियों के एमडी को कोर्ट में पेश होकर ये बताने को कहा कि अब तक रुपये क्यों नहीं जमा कराए गए? सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोनआइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों की संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। याचिका में कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई है जिसमें उन्हें केंद्र को 23 जनवरी तक पूरी राशि चुकाने के निर्देश दिए गए थे। अपनी याचिका में कंपनियों ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो अपने पुराने आदेश में संशोधन करे और टेलीकॉम कंपनियों को ये राहत दे कि वो केंद्र सरकार के समक्ष भुगतान के लिए शेड्यूल तैयार कर सके। दरअसल, 6 जनवरी को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है।
सुको ने टेलीकॉम कंपनियों को लगाई फटकार मामलाप किया एजीआर वसूली अवमानना नोटिस