नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में शनिवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर शाहीनबाग मामलों की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित का दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने शुक्रवार को वकील अमित साहनी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिकाओं की सुनवाई यह कहते हुए सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी कि वह इस मामले की सुनवाई उस दिन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगी। गर्ग की ओर से पेश वकील शशांक देव सुधी ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कल होना है। इस पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा, बिल्कुल सही समझा आपने। इसलिए सुनवाई सोमवार को ही होगी। याचिकाओं में कहा गया है कि शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है जिससे लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। याचिका में धरनों या विरोध प्रदर्शनों की वजह से लगने वाले पूर्ण प्रतिबंधों के संबंध में व्यापक और संपूर्ण दिशानिर्देश तय करने की मांग की गई है। इससे पहले 35 छात्रों ने हाईकोर्ट में शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन के चलते बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में काफी परेशानी आ रही है। बच्चों की इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि कालिंदी कुंज-शाहीन बाग का जो रास्ता बंद है, पुलिस उस पर ध्यान देकर एक्शन ले ताकि छात्रों को परेशानी न हो। जस्टिस नवीन चावला ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि सरिता विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बातों पर गौर करे और उसका समाधान करें।
शाहीन बाग मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक टाली