पति को 10 साल की कठोर कैद दहेज प्रताडना के चलते पत्नी ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या


लवकुशनगर। पति दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था। दहेज प्रताडना से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या की थी। इस मामले में न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत द्वारा बताया गया कि मुड़हरा निवासी नाथूराम कुशवाहा ने 4 अक्टूबर 2018 को थाना प्रकाशबम्होरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बड़े लड़के जयराम की शादी करीब 3 साल पहले ग्राम गंज जिला महोबा की सरोज कुशवाहा के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहु सरोज की बच्ची खत्म हो गई थी। सरोज को संतान नहीं रही थी जिसका इलाज चल रहा था इसी बात से वह परेशान रहती थी। 4 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे वह बेटे जयराम और अपनी पत्नी के साथ खेत चला गया था। बहू सरोज घर पर थी फिर करीब एक डेड़ घंटे बाद जयराम खेत से घर नहाने गया तो सरोज कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किए हुई थी। बुलाने पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जयराम ठाठ तोड़कर घर के कमरे में घुसा। तो सरोज ने कमरे की म्यारी से रस्सी से फांसी लगा ली थी। उसे नीचे उतारा तब तक वह खत्म हो गई थी। एसडीआपी केसी पाली ने मर्ग कायम कर जांच के दौरान मृतिका के माता पिता के बयान लिए उन्होने बताया कि शादी के बाद से ही मृतिका के पति जयराम द्वारा दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी ना होने पर सरोज की मारपीट कर परेशान करना करते थे। प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या करना बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्रीकेश यादव ने कोर्ट के सामने मामल के तथ्य एवं सबूत पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देकर आईपीसी की धारा 304बी 10 साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।