नगर संवाददाता,भोपाल। नगर निगम भोपाल द्वारा बकाया कर की राशि जमा न कराने वालों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जोन क्र. 06 के जोनल अधिकारी ने वार्ड क्रमांक 26 बिसनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्टीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना पत्र जारी कर उक्त विश्वविद्यालय के सेवा प्रभार की राशि रूपये 10लाख 38हजार 136रूपये की राशि नगर निगम में जमा कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह किया है। मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 132 (क)(2)(1) के अंतर्गत उन भवनों पर जिन्हें संपत्तिकर से छूट प्राप्त हैं ऐसी दर से जो नगर निगम द्वारा अवधारित की जायें उपभोक्ता प्रभार के आरोपण का प्रावधान है। इस अनुक्रम में जोन क्रमांक 06 बिसनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल की संपत्तियों पर संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा सेवा प्रभार का आरोपण किया जाकर 10लाख 38हजार 136रूपये की मांग कायम की गईहै जिसके मांगपत्र /देयक पूर्व में ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्टीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं किन्तु बकाया सेवा प्रभार की राशि के भुगतान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जोन क्रमांक 06 के जोनल अधिकारी द्वारा नियमानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्टीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना पत्र जारी कर उक्त विश्वविद्यालय भवन पर सेवा प्रभार की बकाया राशि का भुगतान नगर निगम में शीघ्र कराने हेतु विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचारविश्वविद्यालय को नोटिस जारी सेवा प्रभार की राशि रूपये 10 लाख 38 हजार 136रूपये जमा कराने हेतु सूचना पत्र जारी