नई दिल्ली। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग एस के लिए नया कानून बना रही है। इस महीने के अंत तक यह कानुन आने की संभावना है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे फेसबुक, ट्विटर, यूटयूब और टिकटॉक को सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर यूजर की पहचान का खुलासा करना होगा। स्पष्ट है कि नया कानून आने पर देश के करीब 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्न, रंगभेद और आतंकवाद संबंधित कंटेंट के प्रसार को देखते हुए पूरी दुनिया में उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से संबंधित नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में बन रहा कानून इन सबसे विस्तृत है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का निर्देश मानना ही होगा और इसके लिए वारंट या अदालत के आदेश की अनिवार्यता भी नहीं होगी।
भारत के 40 करोड़ यूजर्स की गोपनीयता खतरे में