नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने आयकर नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 26 एएस फॉर्म की जगह अब सालाना वित्तीय विवरण (एएफएस) को लाने का फैसला किया गया है। इसमें करदाता द्वारा शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश सहित अन्य सभी तरह के निवेश का विवरण होगा। सूत्रों के अनुसार अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी संबंधित वित्तीय वर्ष में देनी अनिवार्य होगी। मौजूदा समय में 1956 के आयकर अधिनियम 203एए के तहत आयकर विभाग फॉर्म 26एएस जारी करता है जो करदाता के वित्तीय लेखा-जोखा का सालाना विवरण होता है। एएफस को लागू करने के लिए आयकर की धारा 285बीबी शामिल की जाएगी।
आयकर दाताओं के लिए नया सहज फॉर्म आएगा